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11 November 2023

दिवाली में मात्र दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, छठ और दूसरे पर्व के लिए भी तय हुई समय सीमा।

प्रदूषण बोर्ड के सचिव यतींद्र कुमार दास ने एनजीटी की ओर से जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह जारी किया है। निर्देश के उल्लंघन पर आइसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला के उपायुक्‍त के स्‍तर से यह कार्रवाई की जायेगी।

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TAGS: Air pollution, Delhi, Diwali, Festival, Pollution
OUTLOOK 11 November, 2023
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