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21 May 2022

शाही ईदगाह हटाने की मांग पर मुकदमा: मथुरा कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तय की

मथुरा कोर्ट के फास्ट-ट्रैक अदालत में याचिकाकर्ता द्वारा दायर कटरा केशव देव मंदिर की भूमि से शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने से संबंधित एक मुकदमे में सुनवाई की अगली तारीख 20 जुलाई तय की है।

याचिकाकर्ता के वकील दीपक शर्मा ने कहा, "उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा शुक्रवार को काम नहीं करने का आह्वान किए जाने के कारण मामले की सुनवाई 20 जुलाई को तय की गई।"

खुद को भगवान कृष्ण का शिष्य बताते हुए गोपाल बाबा ने 13.37 एकड़ के हिस्से में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने के लिए 20 सितंबर, 2021 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में मुकदमा दायर किया था। 

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शर्मा ने कहा कि इसके बाद, मथुरा जिला न्यायाधीश के आदेश पर वाद को अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (फास्ट-ट्रैक कोर्ट) नीरज गौंड को स्थानांतरित कर दिया गया।

मुकदमे के प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, इंतेजामिया कमेटी, शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट हैं।

अब तक लगभग समान मांग (शाही मस्जिद ईदगाह का स्थानांतरण) के साथ 11 मुकदमे मथुरा की विभिन्न अदालतों में दायर किए जा चुके हैं

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TAGS: Shahi Idgah, Mathura Court, Ayodhya, Kashi, Petition, Mathura Court
OUTLOOK 21 May, 2022
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