मुजफ्फरनगर दंगाः यूपी के मंत्री सुरेश राणा, बालियान, संगीत सोम के खिलाफ गैर जमानती वारंट
2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने यूपी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक संगीत सोम, उमेश मलिक अाैर अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की राज्य सरकार की इजाजत के बाद अदालत ने वारंट जारी किए हैं।
विशेष जांच समिति (एसआईटी) के अधिकारियों के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने कल गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए आरोपियों से 19 जनवरी 2018 को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। एसआईटी ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत कथित तौर पर घृणित भाषण देने के बारे में मुकदमा चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मांगी थी।
अभियुक्तों पर आरोप है कि इन्होंने एक महापंचायत में हिस्सा लिया था और अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में भाषण के जरिए हिंसा भड़काई। इसके अलावा आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। मालूम हो कि मुजफ्फरनगर और इसके आसपास के इलाकों में साल 2013 के अगस्त और सितंबर महीने में सांप्रदायिक झड़प हुई थी।हिंसा में 60 लोगों की मौत हो गई थी और 40 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे।