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03 December 2020

मास्क नहीं पहनने पर कोरोना सेंटर में ड्यूटी लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, गुजरात HC ने दिए थे निर्देश

File Photo

बुधवार को गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि मास्क न पहनने वालों से कोविड वार्ड में काम कराया जाए। अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

दरअसल, अपने आदेश में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं उन्हें अस्पताल के कोविड वार्डों में काम करने के लिए भेजा जाए। हालांकि, गुजरात में मास्क न पहनने वालों पर एक हज़ार रुपये का जुर्माना है।

हाईकोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए माना कि हाईकोर्ट का आदेश पालन करने लायक नहीं है। यदि इस आदेश को फॉलो किया जाता है और अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि लोग इतने लापरवाह हैं कि बिना मास्क पहने मॉल और शादियों में शामिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मास्क पहनने के नियम को सख्ती से लागू करने की जरूरत बताई है।

 

 

 

 

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TAGS: Supreme Court, Gujarat HC, Not Wearing Masks, सुप्रीम कोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, मास्क नहीं तो कोरोना सेंटर में ड्यूटी
OUTLOOK 03 December, 2020
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