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29 April 2024

'आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दाखिल की', सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा, जिन्हें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने अबतक ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

पीठ ने केजरीवाल की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा, "आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं दिया?" 

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सिंघवी ने उत्तर दिया, "नहीं"।

पीठ ने पूछा, "आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दाखिल की?" 

वकील ने कहा कि कई कारण हैं, जिनमें एक यह भी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी "अवैध" है। बहरहाल, मामले में सुनवाई चल रही है।

ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें संघीय धन-शोधन रोधी एजेंसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।

उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास "थोड़ा विकल्प" बचा था।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

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TAGS: Bail petition, trial court, supreme court, Arvind Kejriwal, delhi cm
OUTLOOK 29 April, 2024
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