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11 May 2018

पंजाब: कांग्रेस उम्मीदवार पर अवैध खनन का मामला दर्ज करने वाला एसएचओ गिरफ्तार

कांग्रेस नेता हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया. फाइल फोटो.

पंजाब में शाहकोट उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेसी उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया पर अवैध खनन का मामला दर्ज करने वाले एसएचओ परमिंदर सिंह बाजवा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बाजवा को 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शेरोवालिया पर केस दर्ज कर विवादों में फंसे मेहतपुर थाने के इंस्पेक्टर परमिंदर सिंह बाजवा के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कारण है पुलिस को झूठी सूचना देना और बाद में रिपोर्ट बनाना।

बाजवा अपने गनमैन के साथ 5 मई को चंडीगढ़ में थे और रात 12.45 पर खाना खाने सेक्टर 43 के बस स्टैंड पर पहुंचे। बाजवा ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह और पुलिस कंट्रोल रूम को कई फोन कर कहा कि उसके सामने गैंगस्टर दिलप्रीत और रिंदा आदि बैठे हैं, जबकि उनके कई साथी बाहर हैं। अगर वह चाहते हैं, तो वह तुरंत उन्हें गोली मार दें। इंस्पेक्टर ने परमिंदर को गोली चलाने से मना किया और कहा कि वह खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। परमिंदर ने डीएसपी जसमिंदर सिंह से भी बात की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सूचना गलत निकली। बाजवा पर एक निजी चैनल के पत्रकार को भी धमकी दिए जाने के आरोप हैं।

कांग्रेसी उम्मीदवार ने चुनाव आयोग को दाखिल हलफनामे में छुपाया अवैध खनन का मामला

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शाहकोट से कांग्रेस के उम्मीदवार हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया ने चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे में अपने ऊपर दर्ज हुई अवैध खनन की एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लाडी द्वारा दायर किए गए 10 पेज के हलफनामे में पेज नं. 2 पर उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में पूछा गया है लेकिन इस सवाल के जवाब में लाडी ने  नॅॅाट एप्लीकेबल (एनए) लिखा है। इसका मतलब साफ है कि लाडी ने अपने खिलाफ 4 मई को दर्ज की गई एफआईआर  नं. 52 की जानकारी छिपाई है। यह एफआईआर लाडी के खिलाफ मैहतपुर थाने में एसएचओ परमिन्दर बाजवा द्वारा दर्ज की गई थी, इसमें आईपीसी की धारा-379 और माइनिंग एक्ट की धारा-21 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें लाडी के अलावा दो अन्य भी नामजद किए गए थे। उल्लेखनीय है कि धारा 379 आईपीसी के तहत तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह माइनिंग एक्ट की धारा 21 के तहत 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। नामांकन पत्रों में चुनाव आयोग ने उन केसों का विवरण मांगा था, जिनमें 2 या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा हो सकती है।

रद्द हो सकता है नामांकन

लाडी द्वारा दायर किए गए हलफनामे में उनकी पत्नी मनजिन्दर कौर को कवरिंग कैंडीडेट बनाया गया है। यदि चुनाव आयोग ने इस हलफनामे में दिए गए तथ्यो को गलत पाया या हलफनामे में कोई जानकारी छिपाने की बात साबित हुई तो चुनाव आयोग लाडी का नामांकन रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में लाडी की जगह उनकी पत्नी मनजिन्दर कौर कांग्रेस की उम्मीदवार बन जाएंगी।

लाडी के पास 9.63 करोड़, पत्नी के पास 3.52 करोड़ की सम्पत्ति

चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे  में लाडी द्वारा दी गई सम्पत्ति की जानकारी में उनके पास 9.63 करोड़ की सम्पत्ति है जबकि उनकी पत्नी के पास 3.52 करोड़ की कुल चल व अचल सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति में लाडी ने अपने पास  42 हजार व पत्नी के 25 हजार रुपए नकदी होने की बात कही है, जबकि उनके पास 4 कारें, 7 ट्रैक्टर व एक बाइक है। उनकी पत्नी के नाम एक कार व एक ट्रैक्टर है। लाडी के पास 20 तोले व उनकी पत्नी के पास 60 तोले के गहने हैं।

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TAGS: SHO, FIR, shahkot bypolls, punjab
OUTLOOK 11 May, 2018
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