Advertisement
24 October 2015

मुजफ्फरनगर दंगाः मंत्री समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ वारंट

आउटलुक

अदालत ने बालियान के अलावा भाजपा नेता भारतेन्दु सिंह, पार्टी विधायक सुरेश राणा और साध्वी प्राची सहित मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और अपने भाषणों से सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मामलों में अदालत में पेश नहीं होने के कारण इन नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किए गए हैं।

 

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीताराम ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है उनमें कृषि राज्यमंत्री बालियान, सिंह, राणा, प्राची, भाजपा के स्थानीय नेता उमेश मलिक, पूर्व प्रखंड प्रमुख वीरेन्द्र सिंह, स्थानीय कोऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष श्यामपाल भी शामिल हैं। इन सभी को दो नवम्बर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। वारंट जारी करते हुए एसीजेएम ने कहा कि आरोपियों के पेश नहीं होने के कारण सुनवाई में विलंब होता जा रहा है।

Advertisement

 

अभियोजन के मुताबिक ये सभी आरोपी भादंसं की धारा 188 (निषेधाग्या का उल्लंघन), 353 (लोक सेवक पर हमला या उसे काम से रोकना) और 341 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने नडाला मडोर पंचायत की बैठक में हिस्सा लिया और निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और 30 अगस्त 2013 को अपने भाषणों से हिंसा को भड़काया। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई थी और 40 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे।

 

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, केंद्रीय मंत्री, भाजपा, अदालत, कानून, वारंट, भारतेन्दु सिंह, सुरेश राणा, साध्वी प्राची, विस्थापन
OUTLOOK 24 October, 2015
Advertisement