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14 September 2024

आरजी कर अस्पताल के पास निषेधाज्ञा 30 सितंबर तक बढ़ी, किन प्रतिबंधों का किया जा रहा पालन?

पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आसपास निषेधाज्ञा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि 9 अगस्त को यहां पर ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था, जिसके साथ कथित रूप से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। 

बहरहाल, यह आदेश पहली बार 18 अगस्त को लागू किए गए थे, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के बीच ये प्रतिबंध लगाए गए थे।

एक अधिसूचना में कहा गया है कि बीएनएसएस की धारा 163 (2) के तहत जारी निषेधाज्ञा आरजी कर अस्पताल की ओर जाने वाली सड़कों के अलावा श्यामबाजार पांच-बिंदु क्रॉसिंग पर भी लागू रहेगी।

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इसमें कहा गया है, "लाठी, खतरनाक और घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध है और शांति और सौहार्द को भंग करने का कोई भी प्रयास बीएनएस की धारा 223 के तहत कानूनी मुकदमा चलाएगा।"

सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा था।

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TAGS: West Bengal, kolkata, doctor rape murder case, prohibitory orders, restrictions
OUTLOOK 14 September, 2024
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