Advertisement
24 October 2017

पंजाब सरकार का नया नियम- कुत्ता, बिल्ली, गाय-भैंस, पालने पर भी देना होगा टैक्स

FILE PHOTO

पंजाब में जानवर पालने वालों के लिए बुरी खबर है। अब आपको जानवर पालने के बदले कर चुकाना पड़ेगा। दरअसल सूबे की अमरिंदर सिंह सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अगर पंजाब के अंदर गाय-भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर अपने पास रखते हैं तो उसके लिए टैक्स देना होगा।

नए नियम के मुताबिक यह टैक्स हर साल ₹250 से ₹500 तक प्रति जानवर देना होगा। जहां कुत्ता, बिल्ली, सूअर, भेड़, हिरण आदि पर 250 देने होंगे वहीं गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी पालने पर 500 रुपये का टैक्स देना होगा।

Advertisement

बता दें कि राज्य सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: People in Punjab, pay tax, domestic animals, latest notice, state Government
OUTLOOK 24 October, 2017
Advertisement