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18 May 2022

मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में लागू होगा ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

ट्विटर

मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। यह आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की स्थिति तय कर सरकार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

सु्प्रीम कोर्ट के इस आदेश को शिवराज सरकार की जीत बताया जा रहा है। भाजपा ने इस आदेश को अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नहीं बात नहीं है बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा है।

मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी दे दी है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को अदालत ने देखने के बाद यह फैसला किया है। अदालत ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही, एक सप्ताह के आधार पर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्यमेव जयेत। सत्य की जीत हुई है। आज का दिन ऐतिहासिक है। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं और ओबीसी आरक्षण के साथ।चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था। कांग्रेस के लोग ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसके कारण ही ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हर संभव प्रयास किया और ओबीसी कमीशन बनाया। उसने दोर कर व्यापक सर्वे किया और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाई। वह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की।

सीएम चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय वार सर्वे रिपोर्ट मांगी और जब उसे पेश की तो कांग्रेस के लोग खुशी मनाते रहे कि अब तो ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे तो भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका तलाशते रहे। चौहान ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत करते हैं और अब चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। कांग्रेस और कमलनाथ हमेश षड़यंत्र करते रहे। कभी ओबीसी को न्याय देने की उनकी नीयत नहीं थी।

कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि जब उन्होंने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी दिया था तब अदालत में क्यों सही स्थिति नहीं रखी जिससे कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब ओबीसी को न्याय मिला है।

इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सही स्थिति नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि ओबीसी को वास्तव में केवल 14 फीसदी ही आरक्षण मिलेगा जबकि इस वर्ग की आबादी 56 फीसदी है। सरकार ने सही स्थिति कोर्ट में नहीं रखी और इस कारण ओबीसी वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है।

 

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TAGS: OBC reservation, Local body elections, Madhya Pradesh, Supreme Court orders, Shivraj Singh chouhan
OUTLOOK 18 May, 2022
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