Advertisement
07 January 2022

कोरोना वायरस का खौफ: दिल्ली में बाजारों और दुकानों को लेकर नई गाइडलाइंस, जानिए क्या हैं पाबंदियां

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने वाले अपने पुराने दिशानिर्देशों को रिवाइज कर इसे और कड़ा कर दिया है। अब बाजारों/परिसरों और मॉल की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति होगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रति दिन क्षेत्र में केवल एक अधिकृत साप्ताहिक बाजार को खोलेने की अनुमति होगी और विक्रेताओं की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम, 24 घंटे के भीतर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों की नंबरिंग करेंगे। यही नहीं, जिला मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकानें या प्रतिष्ठान ऑड-ईवन सिस्टम के अनुसार ही सख्ती से खुलें।

Advertisement

गौरतलब हो कि आज से ही दिल्ली में साप्ताहिक बंदी भी लागू हो रहा है। ये बंदी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा है कि इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन जैसे इसेंशियल चीजों को छूट प्राप्त रहेगा।

इस बीच, गुरुवार को, राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के 15,097 नए मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी 15.34 प्रतिशत तक पहुँच गयी है।

जानिए क्या हैं पाबंदियां

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 07 January, 2022
Advertisement