Advertisement
12 August 2024

धोखाधड़ी मामला: आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी करने और अन्य पिछड़ा वर्ग व विकलांगता के आरक्षण का गलत तरीके से लाभ उठाने के आरोप में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से सोमवार को अंतरिम सुरक्षा दे दी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, ‘‘मौजूदा मामलों में तथ्यों पर गौर करते हुए अदालत का यह मानना है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए।’’

अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है। खेडकर पर आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में ‘गलत जानकारी प्रस्तुत करने’ का आरोप लगाया गया है।

Advertisement

यूपीएससी ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवार रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं में हिस्सा लेने से भी रोक दिया था।

दिल्ली की एक सत्र अदालत ने एक अगस्त को खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ये गंभीर आरोप हैं जिनकी ‘‘विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है।’’ खेडकर ने यह कहते हुए सत्र अदालत का रुख किया था कि उन्हें ‘‘तुरंत गिरफ्तारी का खतरा है।’’

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Fraud case, IAS officer Pooja Khedkar, relief from Delhi High Court, arrest till August 21
OUTLOOK 12 August, 2024
Advertisement