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05 November 2015

वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अब हाईकोर्ट में चलेगा

पीटीआई

हिमाचल प्रदेश का मामला स्‍थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि जिस न्यायाधीश ने वीरभद्र और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, वह पहले उनके वकील रह चुके थे। हालांकि न्यायमूर्ति एफएमआई कालीफुल्ला की पीठ ने विवाद की स्थिति से बचना ही बेहतर समझा और कहा कि अब ‘न्याय के हित में’ इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी और सुनिश्चित किया कि अदालत के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

पहले वीरभद्र के वकील कपिल सिब्बल ने इस फैसले का यह तर्क देकर विरोध किया कि इस आदेश का मतलब कोगा कि हिमाचल के न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं है और इससे गलत धारणा बनेगी। लेकिन खंडपीठ ने उनकी दलील को खारिज कर दिया और कहा कि न्याय‌िक संस्‍था पर किसी को अंगुली उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए और अपनी छवि स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही इस मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश से बाहर रखी गई है। पीठ ने इसके बाद वीरभद्र के वकील और सीबीआई की सहमति भी ली, जो इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में कराने के लिए तैयार हो गए। 

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TAGS: उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हिमाचल, वीरभद्र सिंह, न्यायमूर्ति कालीफुल्ला, CBI, Corruption case, Justice Kalifullah
OUTLOOK 05 November, 2015
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