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17 August 2017

बीजेपी एमएलए ने अपनी ही पार्टी के नेता पर किया 10 करोड़ मानहानि का केस, कोर्ट ने भेजा नोटिस

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बीच उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के ही विधायक घनश्याम तिवाड़ी और अन्तर्राज्यीय जल विवाद निराकरण आयोग के अध्यक्ष रोहिताश्व शर्मा के बीच काफी दिनों से जारी वाक् युद्ध अब कोर्ट में पहुंच गया है।

इस मामले में तिवाड़ी की ओर से दायर मानहानि के दावे पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर, क्रम सं. 5 ने आज रोहिताश्व शर्मा को 10 करोड़ रुपए का नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही 23 अगस्त को उनको इस मामले में व्यक्तिगत रुप से पेश होने को कहा है। तिवाड़ी द्वारा रोहिताश्व शर्मा के ख़िलाफ़ दायर किए गए मानहानि के दावे पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

तिवाड़ी ने न्यायालय में रोहिताश्व के खिलाफ 10 करोड़ रूपये की प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति का वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के पेश किया था। इसके लिए उन्होंने 9 लाख, 52 हजार, 135 रूपये की कोर्ट फीस भी जमा करवाई है। तिवाड़ी की ओर से दावा किया गया है कि रोहिताश्व ने 4 जून 2017 को प्रेस वार्ता आयोजित कर उनके विरूद्ध झूठे, अनर्गल, तथ्यहीन, व सारहीन आरोप लगाए थे। तिवाड़ी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए रोहिताश्व से माफी मांगने तथा भविष्य में ऐसे निराधार आरोप ना लगाये जाने की मांग की थी। साथ ही ऐसा न किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही।

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तिवाड़ी का आरोप है कि इसके पश्चात भी रोहिताश शर्मा ने तिवाड़ी के ख़िलाफ़ सार्वजनिक रूप से अनर्गल बयानबाज़ी करते रहे। इस पर तिवाड़ी ने अधिवक्ता सुरूचि कासलीवाल मुल्तानी के माध्यम से 5 जून 2017 को रोहिताश्व शर्मा को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें सलाह दी कि वे तिवाड़ी पर लगाये गये मिथ्या आरोपों का खण्डन प्रकाशित करवाकर उनसे क्षमा मांगे। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के झूठे, भ्रामक, आधारहीन, मानहानिकारक वक्तव्य न दें। आरोप है कि वकील का नोटिस मिलने के बाद भी रोहिताश्व लगातार सार्वजनिक रूप से उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से तिवाड़ी के विरूद्ध मानहानिकारक आरोप लगाते रहे। इस पर तिवाड़ी ने उन पर 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया।

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TAGS: bjp mla, Ghanshyam tiwari, rs 10 crore defamation case, against his own party leader, court sent notice
OUTLOOK 17 August, 2017
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