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18 December 2015

हाईकोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ 58 सांसदों का महाभियोग नोटिस

राज्यसभा के इन सदस्यों ने आरोप लगाया कि हार्दिक पटेल के खिलाफ विशेष आपराधिक आवेदन पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति परदीवाला ने व्यवस्था दी थी कि दो चीजों ने इस देश को तबाह कर दिया या इस देश की सही दिशा में प्रगति नहीं हुई..(एक) आरक्षण और (दूसरा) भ्रष्टाचार।

याचिका में कहा गया कि न्यायाधीश ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जब हमारा संविधान बनाया गया तो यह समझा गया कि आरक्षण दस वर्ष की अवधि के लिए रहेगा किन्तु दुर्भाग्यवश यह आजादी के 65 वर्ष बाद भी जारी है। सांसदों ने कहा कि दस वर्ष की सीमा राजनीतिक आरक्षण यथा केंद्र एवं राज्य विधायिका में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व के लिए थी। शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण के लिए नहीं।

याचिका में कहा गया, यह परेशान करने वाली बात है कि न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नीति के बारे में संवैधानिक प्रावधानों से अनजान हैं।

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TAGS: गुजरात हाईकोर्ट, न्यायाधीश जे. बी. परदीवाला, राज्यसभा, Impeachment, reservation, Gujrat High Court, RS members
OUTLOOK 18 December, 2015
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