Advertisement
27 July 2022

पीएमएल केस: सुप्रीम कोर्ट ने किया ईडी की शक्तियों का समर्थन किया, कहा- गिरफ्तारी की शक्ति मनमानी नहीं

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों का समर्थन करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित धारा 19 में ''मनमानापन'' नहीं है। पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि धन शोधन में शामिल लोगों की संपत्ति की कुर्की से संबंधित अधिनियम की धारा 5 संवैधानिक रूप से वैध है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है। ईसीआईआर ईडी की पुलिस एफआईआर के बराबर है।

बेंच, जिसमें जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार भी शामिल हैं, ने कहा कि गिरफ्तारी के समय ईडी अगर आधार का खुलासा करती है तो यह पर्याप्त है। पीएमएलए अधिनियम 2002 की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को चुनौती को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, "2002 अधिनियम की धारा 19 की संवैधानिक वैधता को चुनौती भी खारिज कर दी गई है। धारा 19 में कड़े सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं। प्रावधान मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाता है तो एक विशेष अदालत ईडी द्वारा प्रस्तुत संबंधित रिकॉर्ड को देख सकती है।  पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "धारा 5 संवैधानिक रूप से वैध है। यह व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक संतुलन व्यवस्था प्रदान करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिए अपराध की आय उपलब्ध रहे।" शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की व्याख्या पर याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुनाया।
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने अधिनियम की धारा 45 के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436 ए और अभियुक्तों के अधिकारों को संतुलित करने पर भी विचार किया।

Advertisement

जबकि पीएमएलए की धारा 45 संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराधों के पहलू से संबंधित है, सीआरपीसी की धारा 436 ए अधिकतम अवधि से संबंधित है जिसके लिए एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 पर भी दलीलें सुनीं, जो गिरफ्तारी की शक्ति के पहलू से संबंधित है, साथ ही धारा 3 जो धन शोधन अपराध की परिभाषा प्रदान करती है।

केंद्र ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि पिछले 17 वर्षों में पीएमएलए के तहत जांच के लिए 4,850 मामले उठाए गए हैं और कानून के प्रावधानों के तहत पहचाने गए और संलग्न किए गए 98,368 करोड़ रुपये के अपराध की आय है। सरकार ने अदालत को बताया था कि इन अपराधों की जांच पीएमएलए के तहत की गई, जिसमें 2,883 तलाशी भी शामिल है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पहचाने गए और संलग्न किए गए 98,368 करोड़ रुपये में से, 55,899 करोड़ रुपये की अपराध की आय की पुष्टि प्राधिकरण द्वारा की गई है।  

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: ED, PMLA case, ED, Right to arrest, Petition
OUTLOOK 27 July, 2022
Advertisement