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06 May 2015

हिट एंड रन मामले में सलमान दोषी, 5 साल की सजा

पीटीआई

मुंबई। करीब 13 साल पुराने वाले हिट एंड रन मामले में फिल्‍म अभिनेता सलमान खान को मुंबई सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। उन्हें गिरफ्तार कर सीधे आर्थर जेल ले जाया जाएगा। कोर्ट ने माना है कि फुटपाथ पर सोए लोगों पर चढ़ी कार सलमान खान ही चला रहे थे। ड्राइवर अशोक के कार चलाने के दावे को कोर्ट ने नकार दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, सेशन कोर्ट के जज डी.डब्‍ल्‍यू. देशपांडे ने सलमान से पूछा कि आप पर लगे सभी आरोप साबित होते हैं, आपका क्‍या कहना है? तब सलमान ने खुद को बेगुनाह बताया है लेकिन कोर्ट ने माना है कि हादसे के वक्‍त सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इस तरह सलमान खान को गैर-इरादतन हत्‍या सहित सभी सातों आरोपों में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में सलमान को 10 साल तक की सजा हो सकती थी लेकिन अदालत ने सभी पक्षों पर गौर करने के बाद 5 साल की सजा सुनाई है।

इस मामले में उन्हें दस साल तक की सजा हो सकती थी। सलमान को दोषी ठहराए जाने की बात सुनते ही कोर्ट में मौजूद उनके परिजन और प्रशंसक भावुक हो गए। भाई सुहैल खान रोते हुए कोर्ट से बाहर निकले। कोर्ट के बाहर भारी तादाद में सलमान के प्रशंसक और उन्‍हें कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते प्रदर्शनकारी जमा हैं। सेशन कोर्ट ने सलमान को ठीक 11.10 बजे कोर्ट रूम में मौजूद होने को कहा था। आज सुबह सलमान 20 मिनट पहले ही कोर्ट पहुंच गए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता आभा सिंह भी अदालत में मौजूद हैं। इससे पहले मंगलवार रात करीब एक बजे फिल्‍म अभिनेता शाहरूख खान भी आपसी कटुता भूलाकर सलमान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। पूरी रात कई हस्तियों का उनके घर आना-जाना लगा रहा। 

 

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सेशन कोर्ट से जमानत नहीं

पहले माना जा रहा था कि अगर सलमान खान को तीन साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो उन्‍हें तुरंत सेशन कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पांच साल की सजा होने पर उन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में जमानत के लिए अब सलमान को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।  

 

सलमान पर लगी हैं ये धाराएं 

सलमान पर आईपीसी की धारा 304 - दो (गैर इरादतन हत्या), 279 (तेज रफ्तार एवं लापरवाही से ड्राइविंग), 337 व 338 (जान जोखिम में डालना व गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 427 (गलत हरकत से संपत्ति को नुकसान), मोटर वाहन अधिनियम की धारा 34 ए, बी और धारा 181 (नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाना) व 185 (नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना) और बॉम्बे प्रोहिबिशन ऐक्ट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं। इन धाराओं में अलग-अलग सजा का प्रावधान है।

 

बच्‍चों के इलाज के नाम पर कम सजा की मांग

सलमान खान को कम से कम सजा दिलाने की कोशिश में जुटे वकीलाें ने उनके समाजसेवा के कामों को भी हथियार बनाया। वकीलों ने दलील दी कि सलमान खान करीब 600 बच्‍चों का इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा वह अपनी एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिये समाजसेवा में जुटे हैं। गौरतलब है कि अपनी बिगड़ी छवि सुधारने के लिए सलमान खान पिछले कुछ वर्षों से चैरिटी के कामों में जुटे हैं जिसे आज उनके वकीलों ने जोर-शोर से अदालत के सामने रखा है। 

 

क्‍या है मामला 

28 सितंबर, 2002 की रात सलमान खान की लैंड क्रूजर कार हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। इस घटना में बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे नुरुल्ला शरीफ नाम व्‍यक्ति की मौत हो गई थी। जबकि अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख मुन्नू खान, मुहम्‍मद कलीम घायल हो गए थे। सलमान पर गैर-इरादातन हत्‍या, लापरवाही से गाड़ी चलाने सहित कई धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। इस घटना के बाद सलमान खान को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई थी। हालांकि, सलमान खान पक्ष ने दलील दी कि उस रात वह शराब के नशे में नहीं थे और कार ड्राइ्वर चला रहा था। 

 

ड्राइवर के दावे से आया था मोड़ 

13 साल से चले आ रहे इस हिट एंड रन मामले में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह के दावे ने नया मोड़ ला दिया था। ड्राइवर का कहना है कि जिस रात हादसा हुआ कार सलमान खान नहीं बल्कि वह चला रहे थे। गाड़ी का टायर फटने की वजह से स्टियरिंग जाम हो गया और गाड़ी घूम नहीं पाई। अब सरकार ड्राइवर के खिलाफ झूठी गवाही देने का मुकदमा दर्ज कर सकती है।
 
 
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TAGS: सलमान खान, हिट एंड रन, सेशन कोर्ट, फैसले का दिन, अमेरिकन बेकरी, शाहरुख खान, salman khan, hit and run, judgement, shahrukh khan
OUTLOOK 06 May, 2015
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