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01 November 2017

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ‘दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए’

चुनाव आयोग ने बुधवार को दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका मामले पर सुप्रीमकोर्ट में कहा कि सजायाफ्ता जनप्रतिनिधयों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दागी नेताओं के केस की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए और इसमें कितना वक्त और फंड लगेगा यह 6 हफ्तों में बताएं। पहले केंद्र सरकार ने कहा, हम स्पेशल कोर्ट के लिए तैयार हैं पर यह राज्यों का मामला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप सेंट्रल स्कीम के तहत स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड बताये कि कितना लगेगा?

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दागी नेताओं के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा था, क्या याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ब्‍यौरा है।‘

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, “आप सजा होने के बाद 6 साल की रोक पर बहस कर रहे हो लेकिन जब कोर्ट में केस 20-20 साल लंबित रहता है और चार टर्म बीत जाते है, इसके बाद छह साल की रोक का क्या मतलब।” कोर्ट ने कहा कि 20-20 साल केस लंबित रहते है जबकि कोर्ट का आदेश है कि ऐसे मामलों मे 6 महीने से ज्यादा स्टे नही दिया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि यह बहस इसलिए है क्योंकि मुकदमों मे जल्दी फैसला नहीं आता।

 

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TAGS: life term ban, convicted, parliamentarians, MLA, contesting elections, Election Commission, SC
OUTLOOK 01 November, 2017
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