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27 August 2020

'कोरोना फैलाने के लिए विशेष समुदाय को बनाया जाएगा निशाना': SC का देशभर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश भर में मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्थानांतरित करने के लिए कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इससे अराजकता फैलेगी और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा सकेगा।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, “आप एक सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं और फिर अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो अराजकता होगी। कोविड को फैलाने के लिए विशेष समुदाय को लक्षित किया जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम एक अदालत के रूप में सभी लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। ”

पीठ ने याचिकाकर्ता को लखनऊ में जुलूस की सीमित प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

शीर्ष अदालत शिया नेता सैयद कल्बे जवाद की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

 

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TAGS: Muharram procession, Supreme Court, Corona Virus, Covid 19, Muslim, मुहर्रम जुलूस, मुहर्रम, सुप्रीम कोर्ट, कोरोना वायरस, कोविड 19, मुसलमान, मुस्लिम समुदाय
OUTLOOK 27 August, 2020
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