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11 February 2022

लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे को जमानत दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण : संयुक्त किसान मोर्चा

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की निंदा की और कहा कि यह आदेश मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद को धूमिल करता है।

अदालत ने गुरुवार को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी जिन्हें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर, 2021 को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।

40 से अधिक किसान संघों के छत्र संगठन ने एक बयान में कहा, "लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है। चार किसानों और एक पत्रकार को एक केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा दिनदहाड़े रौंदने का क्रूर मामला देश भर में कानून के शासन के लिए एक मुकदमा था। ऐसे में, स्पष्ट सबूतों के बावजूद, हत्या के आरोपी को इतनी जल्दी जमानत मिल रही है, और वह भी उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले दिन यह एक मामला हैरान करने वाला है"

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"यह भी आश्चर्य की बात है कि बिना किसी सबूत के उच्च न्यायालय द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि चालक ने भीड़ के ऊपर दहशत में वाहन चलाया होगा। अदालत द्वारा (किसानों के) आंदोलन पर बिना किसी संदर्भ के की गई टिप्पणी अनुचित है। राजनीतिक रूप से शक्तिशाली आरोपी के गवाहों को प्रभावित करने की पक्की संभावना पर विचार किए बिना आशीष मिश्रा को जमानत देना बेहद निराशाजनक है। यह आदेश इस जघन्य हत्याकांड में निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद को धूमिल करता है।'

केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एसकेएम ने मांग की कि सरकार को तुरंत उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करनी चाहिए।



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TAGS: Samyukta Kisan Morcha (SKM), Allahabad High Court, Union minister Ajay Mishra's son, Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri violence case, एसकेएम, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय
OUTLOOK 11 February, 2022
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