Advertisement
03 July 2017

कोर्ट ने 26 हफ्ते की गर्भवती को दी अबॉर्शन की मंजूरी, बच्चे को थी गंभीर बीमारी

google

याचिका में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 को भी चैलेंज किया गया, जो 20 हफ्ते से ज्यादा के अबॉर्शन की मंजूरी  नहीं देता है। इसमें कहा गया कि 1971 में टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लेकिन अब 26 हफ्ते और उससे ज्यादा का अबॉर्शन आसानी से हो सकता है। गौरतलब है कि  सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी महीने में एक महिला को 26 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन कराने की मंजूरी  देने से इंकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "हमारे हाथों में एक जिंदगी है। हम उसे खत्म करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं।" इस केस में बच्चे को डाउन्स सिंड्रोम था। इसी आधार पर महिला ने अबॉर्शन की मंजूरी मांगी थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: SC, pregnent woman, foetus, abnormalities, कोर्ट, गर्भवती, अबार्शन
OUTLOOK 03 July, 2017
Advertisement