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25 January 2023

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी में आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है।


जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष अंतरिम जमानत अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे और न ही दिल्ली में।

3 अक्टूबर, 2021 को, लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोग मारे गए थे, जहां उस समय हिंसा भड़क उठी थी जब किसान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसमें आशीष बैठा था।

इस घटना के बाद, एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से गुस्साए किसानों ने पीट-पीट कर मार डाला। हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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TAGS: Supreme Court, Ajay Kumar Mishra, Ashish, Lakhimpur Kheri violence
OUTLOOK 25 January, 2023
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