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08 July 2016

देशद्रोह के दो मामलों में हार्दिक पटेल को कड़ी शर्तों के साथ जमानत

गूगल

विसनगर मामले में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई उच्च न्यायालय में 11 जुलाई को होने वाली है। न्यायमूर्ति ए. जे. देसाई ने कड़ी शर्तों पर हार्दिक को जमानत दी जिनमें से एक शर्त यह है कि उन्हें अगले छह महीने तक गुजरात से बाहर रहना पड़ेगा। अदालत ने हार्दिक के वकील को निर्देश दिया कि उनकी तरफ से नया लिखित हलफनामा दें जिसमें बताया जाए कि वह किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। न्यायाधीश ने फैसला देते हुए कहा कि लिखित आदेश में उन्होंने अन्य शर्तों का जिक्र किया है।

पटेल आरक्षण आंदोलन के 22 वर्षीय नेता अक्तूबर 2015 से ही देशद्रोह के मामलों में जेल में बंद हैं जो उनके खिलाफ अहमदाबाद और सूरत में दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मितेश अमीन ने हार्दिक की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार को आशंका है कि अगर उन्हें जमानत पर छोड़ा जाता है तो हार्दिक अपराध को दोहरा सकते हैं और जेल के बाहर उनकी मौजूदगी से राज्य में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।

एजेंसी

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TAGS: Gujarat, High Court, bail, Hardik Patel, गुजरात, उच्च न्यायालय, हार्दिक पटेल
OUTLOOK 08 July, 2016
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