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10 June 2021

सुशांत के पिता को हाईकोर्ट से झटका, दिवंगत अभिनेता पर आधारित फिल्म "न्याय" पर रोक लगाने से इनकार

फाइल फोटो

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म, 'न्याय: द जस्टिस' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह (केके सिंह) ने इस फिल्म पर रोक लगाने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया।

जस्टिस संजीव नरूला ने राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया है। हालांकि, कोर्ट ने निर्माताओं को फिल्म को लेकर जिम्मेदारी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका को पूरा करने के लिए मुकदमा सूचीबद्ध किया है।

याचिका में कहा गया था कि सुशांत पर आधारित इस फिल्म को परिवार की सहमति के बिना शूट किया गया है और राजपूत की मौत की भूमिका के एक अहम आरोपी को फिल्म में अलग तरीके से लॉन्च किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के करीब एक साल होने को है। बीते साल इस जून के महीने की 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। उनका संदिग्ध मृत शरीर के मिलने के बाद कई सवाल खड़े हुए थे। मामले में सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसे जांच एजेंसियां काम कर रही है। लेकिन, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है।

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के के सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म के जरिए स्थिति का लाभ उठाते हुए इस अवसर को भुनाने की कोशिश कर रहे है। सुशांत के नाम पर नाटक, फिल्में, वेब-श्रृंखला सरीखे अन्य सामग्री प्रकाशित कर सकते हैं जो उनके बेटे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। याचिका में सिंह ने फिल्म पर रोक लगाने के साथ-साथ "प्रतिष्ठा की हानि, मानसिक आघात और उत्पीड़न" के लिए 2 करोड़ रूपये हर्जाना देने की भी मांग की गई थी।

 

 

 

 

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TAGS: Delhi High Court, Sushant Singh Rajput, Nyay
OUTLOOK 10 June, 2021
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