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03 August 2020

गृह मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, 31 अगस्त तक विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 24 मई को जारी किए गए गाइडलाइन का हवाला देते हुए एयर इंडिया ने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया। ये गाइडलाइन 8 अगस्त से लागू होगी। साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने देश में 31 अगस्त तक निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे रोक को बढ़ा दिया है। इससे पहले, विदेशी उड़ानों पर 31 जुलाई तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों के आने के बाद राज्य सरकार अपने अनुसार क्वारेंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करवा सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया की क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर फीवर टेस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग सिस्टम हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दी है।

भारत आने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदू...

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> सभी यात्रियों को यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

> संस्थागत क्वारेंटाइन से छूट प्राप्त करने के लिए यात्री को आगमन पर आरटी-पीसीआर की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी।

> यात्रियों को वेबसाइट पर एक शपथ पत्र देना होगा कि वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहेंगे, यानी 7 दिनों के लिए अपनी खर्चे पर संस्थागत क्वारेंटाइन का शुल्क देना होगा। इसके बाद सेल्फ आइसोलेशन के साथ घर पर 7 दिन का आइसोलेट होंगे।

 

 

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TAGS: Home Ministry, new guidelines, Internal Travelers, Coronavirus, International Flights, कोरोना वायरस, गृह मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान
OUTLOOK 03 August, 2020
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