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02 September 2022

गुजरात दंगा मामला: तीस्ता सीतलवाड़ को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश

गुजरात दंगे मामले में गिरफ्तार की गईं तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘‘निर्दोष लोगों’’ को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के आरोप में 25 जून को गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी।

प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सीतलवाड़ को निचली अदालत में अपना पासपोर्ट तब तक सौंपने को कहा जब तक कि गुजरात उच्च न्यायालय उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला नहीं कर लेता।

सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को दंगा मामलों में लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोपों की जांच में संबंधित एजेंसी के साथ सहयोग करने को भी कहा।

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बता दें कि तीस्ता सीतलवाड़ ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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TAGS: Supreme Court, grants interim bail, activist Teesta Setalvad, 2002 Gujarat riots cases
OUTLOOK 02 September, 2022
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