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29 August 2024

डीके शिवकुमार को राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रखने की सीबीआई की याचिका खारिज की

file photo

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में नेता के खिलाफ जांच जारी रखने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिवकुमार के खिलाफ डीए मामले की जांच के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई सहमति को वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को "गैर-स्थायी" करार दिया।

जस्टिस के सोमशेखर और उमेश एम अडिगा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के 26 दिसंबर, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया और 74.93 करोड़ रुपये के डीए मामले को जांच के लिए लोकायुक्त को भेज दिया। हाईकोर्ट ने 67 पन्नों के फैसले में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए।

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इस बीच, डीके शिवकुमार ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को "ईश्वर का निर्णय" मानकर स्वीकार करेंगे। उन्होंने गुरुवार सुबह सकलेशपुर इलाके में संवाददाताओं से कहा, "मैं न्यायालयों में विश्वास करता हूं...और मैं ईश्वर में भी विश्वास करता हूं। मैं न्यायालय के निर्णय को ईश्वर का निर्णय मानकर स्वीकार करूंगा।"

खंडपीठ ने 12 अगस्त को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले आरोप लगाया था कि शिवकुमार ने 2013 से 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है, जिस दौरान वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

गौरतलब है कि पिछली भाजपा ने शिवकुमार पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर जांच शुरू की गई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली वर्तमान कर्नाटक कैबिनेट ने 23 नवंबर, 2023 को माना कि शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए सहमति देने का पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार का कदम कानून के अनुसार नहीं था। इसलिए, कांग्रेस सरकार ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में जांच जारी रखने के लिए दी गई सहमति वापस लेने का निर्णय लिया।

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OUTLOOK 29 August, 2024
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