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01 September 2019

राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान लागू करने से किया इनकार

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रविवार आधी रात से नया मोटर व्हीकल कानून लागू हो गया है। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 सितंबर को आधी रात 12 बजे से ही यह नियम लागू हो गया है लेकिन तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने इस कानून को लागू करने में असमर्थता जतायी है।

कानून को लागू करने में अड़चनें: पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फिलहाल यह कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘जब केंद्र सरकार द्वारा पुराने कानून का संशोधन कर नया कानून बनाया जा रहा था, उसी समय हमारी सरकार ने इसका विरोध किया था। नये कानून में जुर्माने की राशि पहले की तुलना में पांच से 10 गुना तक बढ़ायी गयी है। इसे लेकर राज्य के परिवहन विभाग की तरफ से केंद्र सरकार के सामने आपत्ति जतायी गयी थी लेकिन इस पर विचार किये बिना नया कानून बनाकर इसे लागू कर दिया गया। नये कानून को लागू करने में काफी अड़चनें हैं।‘

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भारी जुर्माने से बढ़ेगा भ्रष्टाचार: राजस्थान सरकार

वहीं, राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, ‘भले ही इस मकसद दुर्घटना रोकना हो लेकिन भारी जुर्माने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसकी समीक्षा करने का अधिकार है। परिवहन मंत्री ने कहा कि जुर्माने की राशि की समीक्षा करने के बाद ही हम इसे लागू करने पर विचार करेंगे।‘

बढ़ायी गई जुर्माने की राशि

मोटर व्हीकल कानून के तहत अधिकांश मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है। पहले ये 100 रुपए था। रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे।

शराब पीकर गाड़ी चलाना और नाबालिग का गाड़ी चलाना

नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके परिवार को 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा।

इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर जुर्माना

इसी तरह इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरेंगे। संशोधन में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है।

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TAGS: Rajasthan, west bengal, madhya pradesh, motor vehicle law
OUTLOOK 01 September, 2019
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