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07 March 2018

पीएनबी घोटाले में ईडी को कोर्ट का नोटिस, केस को बताया अधूरा

दिल्ली हाइकोर्ट ने आज 11,400 करोड़ रुपये से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। केस को अधूरा (स्केची) बताते हुए मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि हम इस मामले में ईडी का भी पक्ष जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल भी फिलहाल तथ्यों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। 


कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस केस में कितना पैसा शामिल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी अथॉरिटी के तहत ईडी संपत्ति प्रॉपर्टी की जांच करना चाहता है। 

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संवाददाताओं से बात करते हुए विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी को सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने केस को अधूरा बताया है। हमने उन्हें बताया कि हमारी याचिका का यही आधार है कि इस मामले में कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च को 2.15 बजे का समय तय किया है।


अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि मैं तलाशी समझ सकता हूं, मैं जब्ती समझ सकता हूं। लेकिन वे मेरी संपत्ति ले गए और उसे पीएनबी को दे दिया।

गौरतलब है कि छह मार्च को नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने ईडी द्वारा अपनी संपत्ति जब्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नीरव मोदी और उसके मामा मेखुल चोकसी घोटाले के बाद देश से फरार हो गए हैं।

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TAGS: Pnb, fraud, nirav, modi, ed, court
OUTLOOK 07 March, 2018
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