Advertisement
01 June 2018

बोधगया ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा

File Photo

बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 में हुए महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में शुक्रवार को पटना की एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले इस मामले 25 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था।

सभी दोषी अपराधियों की सजा के सभी बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस पूरी नहीं हो सकी थी। कोर्ट में एनआईए के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी

25 मई को कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों दोषी ठहराया

Advertisement

इससे पहले 25 मई यानी शुक्रवार को  अदालत ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था और कहा था अदालत सभी आरोपियों की सजा का ऐलान 31 मई को करेगी। बोधगया सीरियल ब्लास्ट में एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज मनोज कुमार ने यह फैसला सुनाया है।

एनआईए ने पेश किए थे 90 गवाह

इस मामले में एनआईए ने करीब 90 गवाहों को पेश किए। 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है।

जांच एजेंसी एनआईए ने इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को आरोपी बनाया था, जिसे शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाला है, जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। फिलहाल ये सभी बेउर जेल में बंद है।

7 जुलाई 2013 को हुआ था ब्लास्ट

गौरतलब है कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: NIA Special Court, sentences all accused, 2013 Bodhgaya, serial blasts case, to life imprisonment
OUTLOOK 01 June, 2018
Advertisement