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19 May 2020

लॉकडाउन-4 में यूपी की गाइडलाइन जारी, जानें किन गतिविधियों की है अनुमति और क्या होंगी शर्तें

उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 मई से लागू लॉकडाउन-4 के दौरान तमाम गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। लॉकडाउन-4 31 मई तक लागू रहेगा। सामान्य बाजार खोलने से लेकर औद्योगिक गतिविधियों और शादियों तक की अनुमति दी गई है। हालांकि कई शर्तों के साथ ही उनकी अनुमति है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत है। हालांकि, रात में प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक वाहनों को अनुमति नहीं होगी लेकिन आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 10 साल से छोटे बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट और बफर जोन की श्रेणियां बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन चिन्हित होंगे।

इन गतिविधियों के लिए सशर्त अनुमति

सभी सब्जी मंडियां सुबह चार बजे से सात बजे तक खुलेंगी। खुदरा विक्रेता सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कारोबार कर सकेंगे।

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दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। उन्हें और उनके कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा और ग्राहकों के लिए सेनीटाइजर का इंतजाम करना होगा।

रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। 

ग्रामीण क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। 

रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।

पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी। 

चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। 

बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमति नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। 

थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे।

प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति। 

बारात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। 

नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर दिल्ली से आने-जाने वालों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। 

प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।

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TAGS: Lockdown 4.0, guidelines, UP govt
OUTLOOK 19 May, 2020
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