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07 August 2018

अबु सलेम की पेरोल याचिका खारिज, शादी के लिए मांगे थे 45 दिन

मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी अबु सलेम की पेरोल याचिका खारिज कर दी। अबू सलेम ने 45 दिनों के लिए यह पेरोल शादी के लिए मांगी थी।      

इससे पहले नवी मुंबई के कमिश्नर ने अबू सलेम का पेरोल प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया था। इस तरह शादी के लिए आज खारिज होने वाली याचिका दूसरी थी।

सलेम अपनी प्रेमिका कौसर बहार से शादी करना चाहता है। 

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1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। अबु सलेम को इन धमाकों के लिए दोषी पाया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दिल्ली के एक न्यायालय ने साल 2002 में जबरन वसूली से जुड़े एक मामले में अबु सलेम दोषी को मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है।

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TAGS: Abu Sakem, Mumbai Serial Blast, 1993, Bombay High Court, अबु सलेम, बॉम्बे उच्च न्यायालय, पेरोल
OUTLOOK 07 August, 2018
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