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16 February 2018

हाई कोर्ट का निर्देशः वीसी को नहीं रोकें जेएनयू के छात्र

दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) छात्रसंघ के पदाधिकारियों से कहा है कि वे कुलपति और अन्य स्टाफ को प्रशासनिक ब्लॉक में काम करने के लिए प्रवेश करने से नहीं रोकें। जस्टिस वीके राव ने कहा कि उनका अंतरिम आदेश शुक्रवार से तीन दिन तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर पुलिस की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र है।


इसके अलावा अदालत के आदेश की अवमानना करने के लिए जेएनयू छात्रसंघ के पदाधिकारियों को नोटिस थमाया है। पिछले कुछ दिनों से छात्र जेएनयू प्रशासन के अनिवार्य उपस्थिति के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन और घेराव कर रहे हैं। कोर्ट ने 20 फरवरी तक छात्रसंघ के पदाधिकारियों से जवाब मांगा है।

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जेएनयू ने अपनी याचिका में दावा किया कि विश्वविद्यालय परिसर में फिलहाल जो प्रदर्शन हो रहा है वह हाई कोर्ट के नौ अगस्त 2017 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में अदालत ने छात्रों को प्रशासनिक खंड के 100 मीटर के दायरे में कोई भी आंदोलन नहीं करने का निर्देश दिया था।


हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्रसंघ के नेताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वे कुलपति, प्रो-कुलपति, रजिस्ट्रार और कर्मचारियों को सोमवार तक एडमिन बिल्डिंग में प्रवेश करने से न रोकें। छात्रों ने मंगलवार को अनिवार्य हाजिरी पर कुलपति से मुलाकात की मांग करते हुए प्रशासनिक खंड को घेर लिया था और कर्मचारियों को इमारत से बाहर नहीं निकलने दिया था।

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TAGS: Delhi, High, Court, jnu, students, ViceChancellor
OUTLOOK 16 February, 2018
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