Advertisement
09 June 2017

क्या है आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानिए 5 खास बातें

Demo Pic

पैन के लिए आवेदन करने और आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन से आधार कार्ड को लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया है। इस फैसलेे में कई बातेंं हैं, जिनको समझना जरूरी है।

फैसले से जुड़ी पांच अहम बातें   

1. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ कहा गया है कि जिनके पास आधार है, उन्हें इसे स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड से लिंक करना होगा। लेकिन जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें फिलहाल छूट देते हुए कहा है कि वे सिर्फ पैन से ही आयकर रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही जिन्होंने आधार के लिए आवेदन किया है और अभी तक आधार नहीं मिला है, उन्हें भी छूट के दायरे में रखा गया है।

Advertisement

2. कोर्ट ने एक तरफ जहां आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने की अनिवार्यता को स्वीकार किया है, वहीं संवैधानिक पीठ का फैसला आने तक इस पर आंशिक स्थगन लगाया गया है।   

3. आयकर टैक्स अधिनियम की धारा 139AA के तहत इसी वर्ष 1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किया गया है।

4. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि संविधान पीठ का निर्णय आने तक बैगर आधार लिंक वाले पैन आमान्य नहीं होंगे। साथ ही आंशिक स्थगन आदेश के तहत पूर्व में किए गए लेनदेन भी प्रभावित नहीं होंगे।

5. सु्प्रीम कोर्ट ने सरकर से कहा है कि आधार से जुड़ी जानकारियां लीक होने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। हालांकि पीठ ने कहा है कि उसने अभी तक आधार से जुड़े निजता के मसले पर सुनवाई नहीं की है।

इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के आवंटन में आधर को अनिवार्य बनाने की केंद्र सरकार की कोशिश पर संविधान पीठ का अंतिम निर्णय आने तक आशिंक रूप से रोक लगी गई है। 

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: supreame court, aadhaar linking with pan
OUTLOOK 09 June, 2017
Advertisement