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12 February 2022

कोरोना के घटते मामलों के बीच EC ने दी राजनीतिक पार्टियों को छूट; अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकते हैं प्रचार, जारी की नई गाइडलाइंस

ANI

कोरोना के घटते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और प्रचार में पार्टियों को राहत दी है। आयोग के नए आदेश के अनुसार, सभी राजनीतिक पार्टिंयां और उनके उम्मीदवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हालांकि प्रचार के लिए चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों का ध्यान रखना होगा। पहले रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चुनाव प्रचार नहीं हो सकता था।

आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां एसडीएमए के आदेशानुसार या आयोग के अनुसार, खुले क्षेत्र में 50 फीसदी क्षमता के साथ कैंपेन कर सकती हैं। पदयात्रा में भी सीमित संख्या में लोगों को अनुमति होगी। आयोग का यह फैसला ऐसे वक्त आया है, जब दूसरे चरण के लिए यूपी में विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। साथ ही उत्तराखंड और गोवा के लिए भी प्रचार थम गया है।

आयोग ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड -19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है।

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कोरोना के 21 जनवरी को जहां करीब 3.5 लाख मामले सामने आ रहे थे तो वहीं आज की तारीख में यह संख्या गिरकर 50,000 तक पहुंच गई है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तीन राज्यों में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार का शोर थम गया है। गोवा और उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव है। यूपी में दूसरे चरण में नौ जिलों-सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा।

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TAGS: EC, exemption, political parties, Corona; new guidelines
OUTLOOK 12 February, 2022
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