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26 May 2018

2002 के फिरौती केस में गैंगस्टर अबू सलेम दोषी करार

File Photo

मुंबई बम धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबू सलेम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फिरौती के एक मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला 2002 का है। सलेम हमेशा यह आरोप लगाता रहा है कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं है। सलेम के वकील का यह भी कहना रहा है कि फिरौती मामले में कार्रवाई साल 2005 में सलेम को पुर्तगाल से भारत लाने वाली संधि का उल्लंघन है।

साल 2002 में दिल्ली के एक व्यवसायी अशोक गुप्ता ने अबू सलेम के खिलाफ 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगने का मामला दर्ज कराया था। मुंबई बम धमाकों के मामले में पिछले साल विशेष टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, मुस्तफा दौसा समेत 6 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया। अब्दुल कयूम को सभी मामलों में निर्दोष पाया गया है और उसे निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

अबू सलेम को षड्यंत्र, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर दोषी करार दिया गया। जबकि मुस्तफा दौसा को हत्या और आतंकी गतिविधि की साजिश रचने का दोषी करार दिया गया था।

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TAGS: Delhi's Patiala House Court, Abu Salem, 2002, extortion case
OUTLOOK 26 May, 2018
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