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19 May 2018

आइएसआइ के लिए जासूसी करने वाली पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को तीन साल की जेल

दिल्ली की एक अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने वाली पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में बतौर राजनयिक सेवा दे रही थी। कोर्ट ने उन्हें भारत की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ को देने का दोषी पाया।

गुप्ता उच्चायोग में सेकेंड सेक्रेटरी (प्रेस ऐंड इंफॉर्मेशन) थी और उन्हें शुक्रवार को ऑफिशियल सेकरेट्स ऐक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया। हालांकि, उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत दे दी गई है।

उन्हें सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा, “आरोपी ने जो ई-मेल दिए थे, वे वे बेहद संवेदनशील थे और दुश्मनों के काम आ सकते थे...और इसकी गोपनीयत सबसे महत्वपूर्ण थी।” गुप्ता को ऑफिशियल सेकरेट्स ऐक्ट की धारा तीन और पांच के तहत दोषी पाया गया। इस धारा के तहत दोषी को  तीन साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुप्ता को 22 अप्रैल 2010 को पाकिस्तानी अधिकारियों को संवेदनशील सूचनाएं और आइएसआइ अधिकारियों मुबशर रजा राणा और जमशेद के लगातार संपर्क में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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TAGS: Delhi court, 3 yrs, jail, ex-diplomat, spying, Pak, ISI, Madhuri Gupta, पाकिस्तान, खुफिया एजेंसी, आइएसआइ, जासूसी, पूर्व राजनयिक, माधुरी गुप्ता
OUTLOOK 19 May, 2018
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