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28 February 2018

मानव तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को लोकसभा में पेश करने की स्‍वीकृति दे दी है। यह  ) विधेयक रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास की दृष्टि से तस्‍करी समस्‍या का समाधान प्रदान करता है। मंत्रिमंडल की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता हुई। 


इसके अलावा मंत्रिमंडल ने आर्थिक एवं व्यापार सहयोग पर भारत और वियतनाम के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस एमओयू के तहत भारत एवं वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग और ज्यादा बढ़ जाएगा।

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मानव तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक रोकथाम, बचाव तथा पुनर्वास की दृष्टि से तस्‍करी समस्‍या का समाधान प्रदान करता है। तस्‍करी के गंभीर रूपों में जबर्दस्‍ती मजदूरी, भीख मांगना, समय से पहले यौन परिपक्‍वता के लिए किसी व्‍यक्ति को रासायनिक पदार्थ या हारमोन देना, विवाह या  विवाह के छल के अंतर्गत या विवाह के बाद महिलाओं तथा बच्‍चों की तस्‍करी शामिल है।

मानव तस्‍करी को बढ़ावा देने और तस्‍करी में सहायता के लिए जाली प्रमाण--पत्र बनाने, छापने, जारी करने या बिना जारी किए बांटने, पंजीकरण या सरकारी आवश्‍यकताओं के परिपालन के साक्ष्‍य के रूप में स्‍टीकर और सरकारी एजेंसियों से मंजूरी और आवश्‍यक दस्‍तावेज प्राप्‍त करने के लिए जालसाजी करने वाले व्‍यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है।

पीड़ितों/गवाहों तथा शिकायत करने वालों की पहचान प्रकट नहीं करके गोपनीयता रखना। पीड़ित की गोपनीयता उनके बयान वीडियो कांन्‍फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज करके बरती जाती है। (इससे सीमा पार और अन्‍तर राज्‍य अपराधों से निटपने में मदद मिलती है)

मानव तस्‍करी बुनियादी मानवाधिकारों का उल्‍लंघन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। इस अपराध से निपटने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है। इसको देखते हुए व्‍यक्तियों की तस्‍करी (रोकथाम, सुरक्षा तथा पुनर्वास) विधेयक, 2018 तैयार किया गया है। यह विधेयक अत्‍यंत कमजोर व्‍यक्तियों, विशेषकर महिला एवं बच्‍चों को, प्रभावित करने वाले घृणित और अदृश्‍य अपराधों से निपटने का समाधान प्रदान करता है।

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TAGS: Cabinet, approves, Trafficking, Persons, Bill, modi
OUTLOOK 28 February, 2018
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