Advertisement
21 April 2023

भाजपा ने नरोदा मामले के फैसले पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस, सिब्बल पर साधा निशाना, कहा- अदालत पर उंगली उठाने के बजाय आत्मनिरीक्षण करें

file photo

भाजपा ने अहमदाबाद के नरोदा गाम दंगा मामले में सभी 67 आरोपियों को बरी करने वाली ''अदालत पर उंगली उठाने'' के लिए शुक्रवार को कांग्रेस और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, उनकी टिप्पणी सच्चाई से समर्थित नहीं है। बीजेपी ने कहा कि वह इस मामले को आगे भी जारी रखेगी।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष की एक चूक के कारण सभी आरोपी बरी हो गए और कहा कि न्याय में देरी हो सकती है लेकिन इनकार नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल, ने अदालत के फैसले की आलोचना की और पूछा कि क्या "हमें कानून के शासन का जश्न मनाना चाहिए या इसके निधन पर निराशा करनी चाहिए"।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने उन पर पलटवार करते हुए कहा, "जो लोग अदालत पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने अदालत की प्रशंसा की जब इससे उन्हें फायदा हुआ।"

Advertisement

कांग्रेस और सिब्बल की टिप्पणी पर टिप्पणी करने के लिए पूछे जाने पर इस्लाम ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "और आज, जब फैसला उनके अपने हित के खिलाफ है, तो वे इस तरह का बयान दे रहे हैं।" भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "यह बहुत ही खोखला बयान है, जिसका कोई सच नहीं है।"

नरोदा गाम में गोधरा के बाद के दंगों में 11 मुसलमानों के मारे जाने के दो दशक से अधिक समय बाद, गुजरात की एक अदालत ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

विशेष जांच दल मामलों के विशेष न्यायाधीश एस के बक्शी की अहमदाबाद स्थित अदालत ने 27 फरवरी, 2002 को साबरमती ट्रेन नरसंहार से राज्यव्यापी दंगों के दौरान हुए सबसे भीषण नरसंहारों में से एक में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। नरोदा गाम मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी द्वारा जांच की गई थी।

पीड़ितों के परिवारों के एक वकील ने कहा कि फैसले को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाएगी, आरोपी व्यक्तियों और उनके रिश्तेदारों ने फैसले को "सच्चाई की जीत" करार दिया।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 21 April, 2023
Advertisement