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02 March 2020

एक बार फिर टली निर्भया के दोषियों की फांसी, अगले आदेश तक करना होगा इंतजार

file photo

निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा एक बार फिर टल गई है। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में चारों दोषियों की कल यानी मंगलवार 3 मार्च को सुबह 6 बजे होने वाली फांसी अब नहीं होगी। निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट डेथ वारंट की नई तारीख जारी करेगा। एक बार फिर इस मामले के दोषियों की फांसी रूक गई। बता दें कि इस मामले में तीसरी बार दोषियों की फांसी टली है। इस दौरान निर्भया के माता-पिता अदालत में मौजूद थे।

 

दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज

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वहीं, निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे चारों दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष अपनी दया याचिका दायर की, जिसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। बता दें कि पवन एकमात्र दोषी था जिसने अब तक दया याचिका के विकल्प का प्रयोग नहीं किया था।

अभी पवन के पास दया याचिका का विकल्प- एपी सिंह

मामले की सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत में कहा कि पवन की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद अभी उसके पास दया याचिका का विकल्प बकाया है। इसके अलावा अक्षय की भी दया याचिका पर फैसला नहीं हुआ है, इसलिए 3 मार्च को फांसी पर रोक लगाई जाए। इस पर जज ने पूछा कि फांसी रोकने के लिए कोई ठोस वजह है तो बताएं? बता दें कि डेथ वारंट पर रोक के लिए दायर याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने पिछली सुनवाई में तिहाड़ जेल प्रशासन से 2 मार्च तक जवाब मांगा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने याचिका खारिज करने के दौरान यह भी कहा कि वह फांसी पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि जब एक बार दया याचिका खारिज हो गई थी तो अक्षय ने फिर से दया याचिका क्यों दायर की? चूंकिअब क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है तो पटियाला हाउस में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है।

अक्षय ने 31 जनवरी को दया याचिका दायर की थी

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि अक्षय ने 31 जनवरी को दया याचिका दायर की थी। अगले दिन उसने पत्र लिखा कि याचिका में कुछ दस्तावेज अधूरे हैं, इसलिए वह दोबारा याचिका दायर करना चाहता है। सरकारी वकील ने दलील दी कि जेल प्रशासन ने सभी दस्तावेजों को जमा किया था और चेक करने के बाद ही तीन फरवरी को याचिका दायर की गई। उन्होंने यह भी दलील दी कि राष्ट्रपति ने सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही पांच फरवरी को उसकी दया याचिका खारिज की थी।

अक्षय की ओर से किया जा रहा दस्तावेज अधूरे होने का दावा गलत

इसलिए अक्षय की ओर से किया जा रहा दस्तावेज अधूरे होने का दावा गलत है। उसके पास दोबारा दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। साथ ही दोबारा दया याचिका दायर करने के संबंध में हमें कोई जानकारी भी नहीं मिली है।

पीड़िता की मां ने क्या कहा

फैसला आने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि ये लोग(दोषी और उनके वकील) जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कल उन्हें फांसी होगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के चार दोषियों में शामिल पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। पवन के पास अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प बाकी है। बता दें कि पवन ने फांसी को उम्रकैद में बदलने की गुहार लगाई थी। पवन के अलावा तीन दोषियों विनय, मुकेश,अक्षय के कानूनी विकल्प पहले ही खत्म हो चुके हैं। निर्भया के गुनहगारों को मंगलवार की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाना है।

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TAGS: 2012 Delhi gangrape case, Delhi Court, dismisses, application, convict, Pawan, stay, execution.
OUTLOOK 02 March, 2020
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