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02 April 2016

ईडी ने माल्या को जारी किया समन, 9 अप्रैल को पेश होने को कहा

गूगल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 900 करोड़ रूपए के आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में धनशोधन जांच के सिलसिले में शराब कारोबारी विजय माल्या को यह समन भेजा है। कल माल्या ने एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए मई तक की मोहलत मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वह मुंबई स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में आज यानी 2 अप्रैल को पेश नहीं हो पाएंगे। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ईडी के मुंबई कार्यालय में तैनात जांच अधिकारियों ने आज यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) ग्रुप के प्रमुख को ताजा समन जारी कर उन्हें 9 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। ईडी अधिकारियों ने संकेत दिए कि यह माल्या को भेजा गया आखिरी समन हो सकता है, क्योंकि जांच अधिकारी (आईओ) अब तक तकनीकी और कानूनी आधार पर उनकी पेशी टालने का अनुरोध मानते रहे हैं।

 

अधिकारियों ने बताया कि धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अमूमन तीन समन भेजे जाते हैं और अगले शनिवार की नई तारीख तक यह पूरा हो जाएगा। ईडी अधिकारियों ने यह भी कहा कि आईओ ने मई तक की मोहलत देने की माल्या की अर्जी खारिज कर दी थी क्योंकि उनका जांच में हिस्सा लेना अहम है और इसलिए उन्हें सिर्फ अगले शनिवार तक का वक्त दिया गया है। माल्या ने कल आईओ को सूचित किया था कि बैंक कर्ज से जुड़े मामले अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं और अपनी कानूनी एवं कॉरपोरेट टीम की मदद से वह इन कर्जों को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें कुछ और वक्त की जरूरत होगी। सूत्रों ने बताया कि यदि माल्या 9 अप्रैल को भी पेश नहीं होते हैं तो प्रवर्तन निदेशालय उनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए कानूनी कदम उठा सकता है और किसी अदालत से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी करवा सकता है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या को पहली बार भेजे गए समन में 18 मार्च को अपने मुंबई स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। लेकिन पहले से तय अपने कार्यक्रमों का हवाला देकर माल्या ने और वक्त मांगा था। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 2 अप्रैल को पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड (केएफए) ने 30 मार्च को एक सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपे गए एक प्रस्ताव में कहा था कि वह कुल 6,903 करोड़ रूपए के कर्ज में से 4,000 करोड़ रूपए का कर्ज इस साल सितंबर तक चुका देंगे। खबरों के मुताबिक, दो मार्च को भारत छोड़कर जाने के बाद वह अभी ब्रिटेन में रह रहे हैं।

 

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TAGS: प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, शराब कारोबारी, विजय माल्या, आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी, यूनाइटेड ब्रेवरीज (यूबी) ग्रुप, धनशोधन रोकथाम कानून, उच्चतम न्यायालय, कॉरपोरेट टीम, किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड
OUTLOOK 02 April, 2016
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