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10 November 2017

रेस्टोरेंट और छोटे होटल में 18 की बजाय 5 फीसदी जीएसटी: अरुण जेटली

FILE PHOTO.

जीएसटी काउंसिल ने आज आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया है कि सिर्फ 50 चीजों को ही 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब में रखा जाएगा।

पीटीआई के मुताबिक, अरुण जेटली ने कहा कि बड़े होटल में इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 फीसदी टैक्स ही लगे लेकिन छोटे होटल और रेस्टोरेंट में 5 फीसदी जीएसटी बगैर इनपुट टैक्स क्रेडिट के लगेगा।

काउंसिल ने 177 चीजों पर जीएसटी की दरों में कटौती का फैसला किया है। गुवाहाटी में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने की दिशा में भी कदम उठाया गया।

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इसका आधिकारिक ऐलान करते हुए जेटली ने बताया कि अब 50 लग्जरी सामानों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसका फायदा लोगों को 15 तारीख से मिलेगा। उन्होंने बताया कि 178 आइटम 28 फीसदी टैक्स स्लैब से 18 फीसदी टैक्स स्लैब में लाए गए हैं। एसी, नॉन-एसी रेस्ट्रॉन्ट में अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। जेतली ने ऐलान किया कि अब 178 सामानों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जानकारी दी कि सभी तरह की च्युइंगम, चॉकलेट, फेशियल मैकअप का सामान, शैविंग में काम आने वाले सामान, शैंपू, डियोडरेंट, कपड़े धोने के डिटरजेंट पाउडर, पान मसाला, ग्रेनाइट व मार्बल पर अब 18 फीसदी दर से जी.एस.टी. लगेगा।

उन्होंने कहा- इस बात पर सहमति थी कि 28 फीसदी श्रेणी में केवल अहितकर व गैर जरूरी सामान ही होंगे। रंग रोगन व सीमेंट को 28 फीसदी कर दायरे में ही रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘वाशिंग मशीनों व एयर कंडीशनर जैसे लग्जरी उत्पादों को 28 फीसदी जी.एस.टी. दायरे में रखा गया है।’ उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. परिषद के आज के फैसले का राजस्व पर असर 20,000 करोड़ रुपए सालाना होगा।

बता दें कि जेटली की अध्यक्षता वाली इस परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। देश में जुलाई 2017 से कार्यान्वित जी.एस.टी. के तहत 1200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी कर की श्रेणी में लाया गया है।

जेटली ने पिछले दिनों कहा था कि कुछ वस्तुओं पर 28 फीसदी कर की दर नहीं होनी चाहिए और पिछले तीन-चार बैठकों में जी.एस.टी. परिषद ने 100 वस्तुओं पर जी.एस.टी. की दर में कमी की है। इसके तहत कर की दर को 28 फीसदी से 18 फीसदी और 18 फीसदी से 12 फीसदी की दर पर लाया गया है।

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TAGS: lower category hotels, GST, ITC, arun jaitley, gst council
OUTLOOK 10 November, 2017
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